गुरुग्राम/प्रतिनिधी
कंगना रनौत के खिलाफ मिशन अगेंस्ट एट्रोसिटी संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण गौतम ने 28 अगस्त को साइबर सेल थाना में शिकायत की थी जिसमें फिल्म अभिनेत्री ने आरक्षण का विरोध करते हुए भारतीय संविधान को जातिवादी संविधान बताते हुए ट्वीट किया था।
जिसमें पुलिस ने इस मामले में जब कोई कार्यवाही नहीं की तो मिशन अगेंस्ट एट्रोसिटी संगठन के अध्यक्ष प्रवीण गौतम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया उन्होंने अपने अधिवक्ता जैनुल बसर के माध्यम से अदालत में सेक्शन 295A,505 आईपीसी व 66A, 67 आईटी एक्ट तथा सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत याचिका दायर की बृहस्पतिवार 10/09/2020 को ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट श्री मधुर बाजार ने इस याचिका पर सुनवाई की याचिकाकर्ता प्रवीण गौतम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया ।
इसीलिए साइबर सेल पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश अदालत ने दिए,अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एसीपी सेक्टर 47 साइबर सेल पुलिस स्टेशन को एक्शन टेकन रिपोर्ट अदालत ने आगामी तारिक 5 अक्टूबर में प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
अधिवक्ता जैनुल बसर का कहना है कि 5 अक्टूबर को एसीपी साहब पुलिस याची की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई इसमें अदालत को अवगत कराएगी गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री ने 23 अगस्त की रात 8:10 पर एक ट्वीट किया इस ट्वीट्स में उन्होंने संविधान को जातिवादी करार दिया और कहा था कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए शिकायतकर्ता प्रवीण गौतम का कहना है कि कंगना राणावत का यह ट्वीट लाखों ट्वीट के साथ ट्रेंड कर रहा है कंगना ने भारतीय संविधान के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया है और संविधान को जातिवादी बताया है इसको लेकर हमने साइबर सेल थाना गुरुग्राम शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण हमने अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा जिस पर अदालत ने उचित आदेश दिए है|